
▶️मदिरा-180.00 बल्क लीटर (विदेशी मदिरा गोवा व्हिस्की ) मध्य प्रदेश राज्य निर्मित 20 पेटी
▶️गिरफ्तार आरोपी-01 गैर जमानती प्रकरण-,धारा-34(2),36,59(क)
खैरागढ़ ! DNnews-सचिव सह आबकारी आयुक्त श्री निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक श्री ए. पी.त्रिपाठी के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा सहायक आयुक्त आबकारी ज़िला राजनांदगाँव श्री नवीन प्रताप सिंह तोमर के मार्गदर्शन में दिनांक 09/09/2021 को प्राप्त सूचना के आधार पर समयाभाव तथा माल की अफरा तफरी की आशंका में बिना सर्च वारंट प्राप्त किए मय आबकारी विभाग ग्राम – सिंधौरी में आरोपी – जितेन्द्र वर्माs/o इन्द्रजीत वर्मा,उम्र-28वर्ष,निवासी- सिंधौरी थाना – खैरागढ,जिला-राजनादगांव के आधिपत्य के मकान से 1000 नग पाव (20 पेटी) विदेशी मदिरा गोवा व्हिस्की केवल मध्य प्रदेश राज्य में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा कुल मात्रा 180.00 बल्कलीटर अवैध रूप से धारण किया गया था. जिसे मौके पर जप्त कर आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2),36,59 (क) के तहत दंडनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया.
कार्यवाही दौरान श्री यीवरेश कुमार , आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त – खैरागढ़ व श्री श्रवण दास वैष्णव आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त – गण्डई एवं आरक्षक श्री लोकनाथ इन्दौरिया व भूपेन्द्र वर्मा तथा सुरक्षाकर्मी बलदाऊ तिवारी उपस्थित रहे। लोकनाथ इन्दौरिया एवं भूपेन्द्र वर्मा की भूमिका उल्लेखनीय रही.