
खैरागढ़ ! DNnews-माननीय अध्यक्ष महोदय महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के निर्देशन में और माननीय अध्यक्ष महोदय तालुका विधिक सेवा समिति खैरागढ़ और माननीय सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के मार्गदर्शन पैरा लीगल द्वारा 27 अगस्त को ग्राम परसबोर्ड़ निवासी विधवा शांताबाई साहू को उसके स्वर्गीय पति व्यास नारायण साहू के द्वारा कराए गए बीमा की राशि दिलाई गई.ज्ञात हो कि व्यास नारायण साहू ने अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा सुकुल दैहान के माध्यम से स्टार यूनियन dai-ichi बीमा कंपनी से बीमा करवाया था और किसी बीमारी के चलते व्यास नारायण साहू का निधन जुलाई 2020 में हो गया और परिवार के मुखिया के अचानक मृत्यु से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी जिसके पश्चात उसके पुत्र भूपेंद्र साहू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा सुकुल दैहान में बीमा सर्टिफिकेट को लेकर पूछताछ करने के लिए गया तो वहां उस बीमा को लगातार चलाने की बात कही गई लेकिन उसके क्लेम के बारे में नहीं बताया गया और उसको गुमराह किया गया तब थक हार कर भूपेंद्र साहू और उसकी मां उसके बारे में प्रयास करना बंद कर दिए.तब उसकी जानकारी होने पर पैरा लीगल वालंटियर गोलू दास द्वारा तुरंत एक्शन लेते हुए और जरूरी कागजात तैयार करवाकर बीमा क्लेम के लिए कागजात को पेश किया गया तब जाकर के उसको उसके पति की मृत्यु के 1 साल बाद उसको बीमा की राशि ₹70958 प्राप्त हुए. यह राशि उनके परिवार के लिए कर्ज पटाने और उनके जीविकोपार्जन में काम आया. जिससे खुश होकर के उन पर लीगल वालंटियर को सदा खुश रहने को आशीर्वाद दिया और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव का धन्यवाद किया.
