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ग्राम साल्हेवारा में विधिक जागरूकता शिविर लगाकर लोगो को दी गई जानकारी :
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खैरागढ़ ! DNnews-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली से प्राप्त कैलेंडर ऑफ मंथ्स वाइज एक्टीविटिज एवं प्लान ऑफ एक्शन में दिए निर्देशानुसार विधिक साक्षरता अभियान के अंतर्गत तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ द्वारा ग्राम साल्हेवारा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली से प्राप्त कैलेंडर ऑफ मंथ्स वाइज एक्टीविटिज एवं प्लान ऑफ एक्शन में दिए निर्देशानुसार और विधिक साक्षरता अभियान के अंतर्गत अध्यक्ष विनय कुमार कश्यप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव अध्यक्ष चंद्र कुमार कश्यप तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ एवं सचिव देवाशीष ठाकुर के मार्गदर्शन मे 21 जनवरी को तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ द्वारा ग्राम साल्हेवारा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।शिविर में पैरालीगल वालंटियर गोलू दास ने न्यायालय आने वाले पक्षकारों को विभिन्ना प्रकार के उपयोगी कानून की जानकारी दी गई।
पैरालीगल वालंटियर गोलू दास ने उपस्थित लोगों को प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्य, टोनही प्रताड़ना अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित नोनी सुरक्षा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए अधिक से अधिक लाभ उठाने हेतु लोगों को जागरूक किया गया। वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण संबंधित अधिकार, महिलाओं के भरण-पोषण संबंधी अधिकार, घरेलू हिंसा प्रताड़ना अधिनियम पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों पर प्रकाश डाला।
आगे साहू ने बताया कि न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। लोक अदालत में राजीनामा के माध्यम से प्रकरण का निराकरण करने से शीघ्र ही प्रकरण का निराकरण होते हुए न्याय प्राप्त होती है वहीं दूसरी ओर लोक अदालत में किए गए राजीनामा वाले प्रकरणों में न्याय शुल्क भी वापस किया जाता है तथा लोक अदालत में पारित किए गए आदेश, निर्णय अंतिम होती है, जिसकी कोई अपील, रिवीजन नहीं होती। इस प्रकार लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण करने से आपसी सौहार्द्र बढ़ता है, संबंध मधुर होते हैं, वहीं शारीरिक, आर्थिक, मानसिक परेशानियों से भी शीघ्र ही निजात मिलता है। इस अवसर पर साहू द्वारा आगामी नेशनल लोक अदालत दिनांक 11 फरवरी 2023 के बारे में बताया गया कि उक्त तिथि को बिजली बिल, पानी, टेलीफोन बिल, जनोपयोगी सेवाएं से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में बिजली, पानी, टेलीफोन बिल से संबंधित विवादों का निराकरण आपसी राजीनामा के माध्यम से किया जाएगा। इस अवसर पर बहुतायत संख्या में पक्षकार उपस्थित थे।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली से प्राप्त कैलेंडर ऑफ मंथ्स वाइज एक्टीविटिज एवं प्लान ऑफ एक्शन में दिए निर्देशानुसार और विधिक साक्षरता अभियान के अंतर्गत अध्यक्ष विनय कुमार कश्यप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव अध्यक्ष चंद्र कुमार कश्यप तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ एवं सचिव देवाशीष ठाकुर के मार्गदर्शन मे 21 जनवरी को तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ द्वारा ग्राम साल्हेवारा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।शिविर में पैरालीगल वालंटियर गोलू दास ने न्यायालय आने वाले पक्षकारों को विभिन्ना प्रकार के उपयोगी कानून की जानकारी दी गई।
पैरालीगल वालंटियर गोलू दास ने उपस्थित लोगों को प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्य, टोनही प्रताड़ना अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित नोनी सुरक्षा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए अधिक से अधिक लाभ उठाने हेतु लोगों को जागरूक किया गया। वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण संबंधित अधिकार, महिलाओं के भरण-पोषण संबंधी अधिकार, घरेलू हिंसा प्रताड़ना अधिनियम पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों पर प्रकाश डाला।
आगे साहू ने बताया कि न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। लोक अदालत में राजीनामा के माध्यम से प्रकरण का निराकरण करने से शीघ्र ही प्रकरण का निराकरण होते हुए न्याय प्राप्त होती है वहीं दूसरी ओर लोक अदालत में किए गए राजीनामा वाले प्रकरणों में न्याय शुल्क भी वापस किया जाता है तथा लोक अदालत में पारित किए गए आदेश, निर्णय अंतिम होती है, जिसकी कोई अपील, रिवीजन नहीं होती। इस प्रकार लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण करने से आपसी सौहार्द्र बढ़ता है, संबंध मधुर होते हैं, वहीं शारीरिक, आर्थिक, मानसिक परेशानियों से भी शीघ्र ही निजात मिलता है। इस अवसर पर साहू द्वारा आगामी नेशनल लोक अदालत दिनांक 11 फरवरी 2023 के बारे में बताया गया कि उक्त तिथि को बिजली बिल, पानी, टेलीफोन बिल, जनोपयोगी सेवाएं से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में बिजली, पानी, टेलीफोन बिल से संबंधित विवादों का निराकरण आपसी राजीनामा के माध्यम से किया जाएगा। इस अवसर पर बहुतायत संख्या में पक्षकार उपस्थित थे।
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