Hindi / अपराध / बड़ी खबर - दुर्ग के बहुचर्चित रावलमल दंपत्ती हत्याकांड में 4 साल बाद आया फैसला, बेटे संदीप जैन को फांसी, सहयोगियों को 5-5 साल की सजा नगपुरा तीर्थ के मैनेजिंग ट्रस्टी रावलमल जैन और उनकी पत्नी सुरजा देवी की गोली मारकर हत्या की गई थी।
बड़ी खबर - दुर्ग के बहुचर्चित रावलमल दंपत्ती हत्याकांड में 4 साल बाद आया फैसला, बेटे संदीप जैन को फांसी, सहयोगियों को 5-5 साल की सजा : नगपुरा तीर्थ के मैनेजिंग ट्रस्टी रावलमल जैन और उनकी पत्नी सुरजा देवी की गोली मारकर हत्या की गई थी।
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दुर्ग ! DNnews- दुर्ग के बहुचर्चित रावलमल दंपत्ती हत्याकांड मामले में सोमवार को फैसला आया है। समाजसेवी और ट्रस्टी रावलमल जैन और उनकी पत्नी सुरजी देवी की हत्या में उनके बेटे संदीप जैन को फांसी की सजा सुनाई (Rawlaman Dampatti Hatyakand) है।
वहीं उसके सहगियों को 5-5 साल की सजा के साथ 1-1 हजार का जुर्माना भी लगाया। 4 साल से भी ज्यादा के लंबे समय के बाद आज इस मामले में फैसला आया (Rawlaman Dampatti Hatyakand) है।
बता दें कि 1 जनवरी 2018 को नगपुरा तीर्थ के मैनेजिंग ट्रस्टी रावलमल जैन और उनकी पत्नी सुरजा देवी की गोली मारकर हत्या की गई थी। सुबह 5:45 बजे घटना की जानकारी सिटी कोतवाली पुलिस को दी गई थी।
इसके बाद पुलिस ने गंजपारा स्थित जैन निवास से शव बरामद किए और संदीप जैन को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने जिस पिस्टल से हत्या हुई थी उसे संदीप का बताया था। पिस्टल व बुलेट को घर के पीछे खड़े एक मालवाहक वाहन से बरामद किया (Rawlaman Dampatti Hatyakand) था।
संदीप जैन को इस हत्याकांड में कारतूस शैलेन्द्र सिंह सागर और भगतसिंह गुरुदत्ता ने सप्लाई की थी। इस मामले में जिला न्यायालय के विशेष न्यायधीश शैलेष तिवारी की कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
वहीं उसके सहगियों को 5-5 साल की सजा के साथ 1-1 हजार का जुर्माना भी लगाया। 4 साल से भी ज्यादा के लंबे समय के बाद आज इस मामले में फैसला आया (Rawlaman Dampatti Hatyakand) है।
बता दें कि 1 जनवरी 2018 को नगपुरा तीर्थ के मैनेजिंग ट्रस्टी रावलमल जैन और उनकी पत्नी सुरजा देवी की गोली मारकर हत्या की गई थी। सुबह 5:45 बजे घटना की जानकारी सिटी कोतवाली पुलिस को दी गई थी।
इसके बाद पुलिस ने गंजपारा स्थित जैन निवास से शव बरामद किए और संदीप जैन को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने जिस पिस्टल से हत्या हुई थी उसे संदीप का बताया था। पिस्टल व बुलेट को घर के पीछे खड़े एक मालवाहक वाहन से बरामद किया (Rawlaman Dampatti Hatyakand) था।
संदीप जैन को इस हत्याकांड में कारतूस शैलेन्द्र सिंह सागर और भगतसिंह गुरुदत्ता ने सप्लाई की थी। इस मामले में जिला न्यायालय के विशेष न्यायधीश शैलेष तिवारी की कोर्ट में सुनवाई चल रही है।