KCG : हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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KCG : हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Suresh verma

07-05-2025 06:23 AM
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खैरागढ़ । वर्ष 2020 में थाना बकरकट्टा जिला केसीजी के अपराध क्रमांक 01/2020 धारा 302 भादवि के प्रकरण में अपरसत्र न्यायधीश खैरागढ़ जिला केसीजी के द्वारा आरोपी रोहित मेरावी पिता स्व. बिहारी मेरावी उम्र 39 वर्ष स्थायी निवासी ग्राम गेरूखदान हाल पता ग्राम नवागांव को सकुन धुर्वे ग्राम नवागांव जिला केसीजी के हत्या भारतीय दण्ड संहिता धारा 302 के अपराध के लिए आजीवन सश्रम करावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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उपरोक्त संबध में यह है कि दिनांक 25.02.2020 के रात्रि करीबन 7ः35 बजे ग्राम ग्राम नवागांव थाना बकरकट्टा स्थान रामलाल मरकाम के घर कोठा के पास सुकुन धुर्वे ग्राम नवागांव की हत्या करने की आशय से ईट से उसके छाती, हाथ, चेहरे, व सिर पर प्राणघातक हमला कर चोट पहुंचाकर हत्या की थी। जिस प्रकरण में न्यायालय द्वारा न्याय करते हुए आजीवन आरोपी के विरूद्व निर्णय दिया। पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल ने इस प्रकरण की विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी को ईनाम देने की घोषणा की।

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