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Khairagarh के लॉजों में लापरवाही: नाबालिगों को मिल रहे हैं कमरे, लॉज संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी


Dinesh Sahu
22-01-2025 04:15 PM
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Dinesh Sahu Khairagarh .
Khairagarh में होटल और लॉजों का अवैध संचालन
इन दिनों खैरागढ़ में विभिन्न होटल और लॉज संचालक नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से अपने कारोबार चला रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहां के अधिकांश होटलों में बिना शादीशुदा जोड़े भी पहुंच रहे हैं। यह स्थिति खैरागढ़ में लगातार बढ़ती जा रही है, और पुलिस प्रशासन के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई है।
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Avaidh laj sanchaln और पंजीकरण की कमी
Khairagarh के इन अवैध रूप से संचालित होटलों और लॉजों में आवक-जावक रजिस्टर (जिसे रिकॉर्ड पंजी के रूप में जाना जाता है) का भी संचालन नहीं किया जा रहा है। यह रजिस्टर इस बात का विवरण देता है कि कौन सा व्यक्ति होटल में आ रहा है और क्या वह वैध है या नहीं।
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आईडी प्रूफ की अनिवार्यता
होटल लॉज में कमरे बुक करते समय दोनों व्यक्तियों का आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड) देना अनिवार्य होना चाहिए। इससे यह जानकारी मिलती है कि व्यक्ति बालिग है या नाबालिग। किसी नाबालिग को होटल में कमरा देना कानूनन अपराध है, लेकिन खैरागढ़ में नियमों का उल्लंघन खुलेआम किया जा रहा है।
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Minor girl की बरामदगी: एक जीता-जागता उदाहरण
दूसरे दिन Khairagarh में एक बड़े कांग्रेस नेता के होटल में पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को बरामद किया। एक युवक ने Minor girl को भगाकर होटल में छुपा दिया था। होटल मैनेजर ने बिना किसी जांच-पड़ताल के उसे कमरा दे दिया। यह घटना साफ तौर पर यह दिखाती है कि किस तरह से नियमों का उल्लंघन हो रहा है।
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पुलिस और नगर पालिका की जिम्मेदारी
अगर पुलिस प्रशासन और नगर पालिका निगम नियमित रूप से लॉजों की जांच करते, तो इन अवैध रैकेट्स पर कड़ी लगाम लगाई जा सकती थी। नियमों की नियमित जांच से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लॉज संचालकों के द्वारा कोई अवैध गतिविधि न हो रही हो।
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कानूनी प्रावधान और सजा
वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता के तहत जो धाराएं छेड़छाड़ से संबंधित थीं, उन्हें अब धारा 136 के रूप में लागू किया गया है। इस धारा के अंतर्गत पुलिस को इन अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के रैकेट्स में लिप्त लॉज संचालकों के लाइसेंस को निरस्त करना चाहिए और अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उस लॉज को सील भी किया जाना चाहिए।
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सीसीटीवी कैमरा और रिकॉर्डिंग का महत्व
लॉज में सीसीटीवी कैमरा होना अनिवार्य है, और इसके रिकॉर्डिंग का कम से कम 30 दिनों तक रिकॉर्ड रखना जरूरी है। इससे इन अवैध गतिविधियों के खिलाफ सबूत एकत्र किए जा सकते हैं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
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लाज संचालन के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं
लॉज की पंजीयन
पुलिस अधिनियम
स्वास्थ्य और स्वच्छता अधिनियम
आग से बचाव के नियम
श्रम अधिनियम
कर नियम
लाइसेंस की आवश्यकता
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निष्कर्ष
Khairagarh में अवैध रूप से चल रहे इन होटल और लॉजों का संचालन पूरी तरह से कानून के खिलाफ है। यदि पुलिस प्रशासन और नगर पालिका इस मामले में कड़ी कार्रवाई करें, तो इन अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है। लॉज संचालकों के लिए यह जरूरी है कि वे सभी नियमों का पालन करें ताकि न केवल वे कानून के दायरे में रहें, बल्कि शहर में रहने वाले लोग भी सुरक्षित महसूस करें।
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In Khairagarh, several hotels and lodges are operating illegally, violating regulations by allowing unmarried couples and failing to maintain proper registration records. Recently, police rescued a minor girl from an unauthorized lodge where she was hiding with a man. The lack of ID checks and failure to follow legal requirements have raised concerns. Authorities are urged to take strict action, including regular inspections and closure of law-breaking establishments, to curb these illegal activities.
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