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सिंगारपुर मे दबी जमीन को तालाब बताने से उपजा विवाद, जमीन मालिक ने रखा पक्ष


Suresh verma
17-05-2025 07:33 PM
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खैरागढ़। ब्लाक के सिंगारपुर मे खसरा नंबर 135/136 की जमीन को लेकर ग्रामीण दो धड़ो मे बंट गए है एक पक्ष उसे सालो पुराना निस्तारी तालाब बताकर पाटने का प्रयास करने वाले जमीन मालिक के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है वही दूसरा पक्ष उस जगह को बरसाती मौसम मे पानी के भराव वाली दलदली जगह बताकर जमीन मालिक के समतलीकरण के प्रयास को वाजिब बता रहे है।
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जानकारी अनुसार निस्तारी तालाब पाटने की शिकायत को लेकर सिंगारपुर व गोपालपुर के किसान तहसील कार्यालय पहुंचे। सरपंच उर्मिला वर्मा, पूर्व सरपंच कमलेश्वर सिंह, प्रतिनिधि राजेंद्र वर्मा, हेमंत सिंह सहित अन्य ने बताया कि सिंगारपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 136 तालाब और 135 तालाब का पार है। निस्तार का स्थान है और मवेशी भी पेयजल के लिए तालाब पर ही आश्रित हैं लेकिन बीते तालाब मालिक किशोर बैद पिता भंवरलाल लगातार तालाब को पटवाने का प्रयास कर रहे हैं।
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उन्होने आरोप लगाया कि गाँव के कुछ लोगों को बहला फुसलाकर और पैसों का लालच देकर तहसील कोर्ट में सहमति प्रस्तुत कराया गया है जो पूरी तरह से भ्रामक है। तालाब मुख्य मार्ग के पास है और बिना पंचायत की किसी अनापत्ति के व्यवसायिक उपयोग की मंशा के साथ तालाब को पाटने का काम किया जा रहा है जबकि तालाब में आम जन अभी निस्तारी का कार्य करते हैं। उन्होने लोकहित व ग्राम शांति कायम रखने के लिए 10 मई को तहसीलदार द्वारा जारी स्थगन आदेश को यथावत रखने की मांग की है।
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पचास साल पुराने राजस्व रिकार्ड मे बाड़ी बगीचा है दर्ज
वही जमीन मालिक किशोर बैद के आम मुख्तयार कृष्ण कुमार तिवारी ने बताया कि उक्त खसरा नंबर राजस्व अभिलेख मे कृषि भूमि के रूप मे दर्ज है। पचास साल पुराने मिसल रिकार्ड मे स्पष्ट रूप से खसरा नंबर 134 बगीचा बाड़ी और 135 पानी के नीचे दर्ज है। बी वन और नक्शे मे भी स्पष्ट रूप से दोनो खसरा नंबर कृषि भूमि के रूप मे दर्ज है। उनके द्वारा सारे वैधानिक दस्तावेजो का अवलोकन करने के बाद ही जमीन खरीदा गया है और वर्तमान मे आम सतह से नीचे जमीन होने के कारण डबरे के रूप का हो गया था उसे पाटने का काम किया जा रहा लेकिन खसरा नंबर 136 स्थिति उनके मालिकाना हक वाली लगभग 60 डिसमिल जमीन पर उसी गॉव के रसूखदार व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है जिसके हट जाने के डर से उसके द्वारा गॉव के भोले भाले ग्रामीणो का बहकाकर इधर उधर आवेदन दिया जा रहा है।
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कृष्ण कुमार तिवारी ने बताया कि उनके द्वारा 13 मई को तहसील कार्यालय मे आवेदन देकर निजी जमीन पर काम करने से रोकने, परेशान करने कृषि कार्य के लिए राजस्व रिकार्ड मे रिकार्डेड जमीन को निस्तारी तालाब बताकर शासन प्रशासन और कोर्ट का ध्यान भ्रमित करने वालो के खिलाफ कारवाई की मांग की गई है। उन्होने कहा कि कोर्ट को वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ रखते हुए स्टे आर्डर भी सामने वाले ने जारी करा लिया है। उसे निरस्त करने का आवेदन भी उनके द्वारा कोर्ट मे लगाया गया है।
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शासन प्रशासन का कर रहे समय खराब
तालाब साबित करने वालो के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कृष्ण कुमार तिवारी ने कहा कि गॉव के रसूखदार व्यक्ति कमलेश्वर सिंह द्वारा उनके द्वारा राजनांदगॉव कवर्धा मेन रोड मे खरीदी हुई बेशकीमती जमीन के लगभग 60 डिसमिल एरिया पर अवैध कब्जा किया गया है। उसे नही हटाने की नीयत से गॉव के कुछ लोगो को उनके द्वारा भड़काकर जमीन मालिक को प्रताड़ित किया जा रहा है। बिना तथ्य आधार के झूठी शिकायत कर शासन प्रशासन का समय खराब किया जा रहा है। उन्होने कहा कि राजस्व रिकार्ड मे उक्त भूमि कृषि कार्य के लिए दर्ज है और उसी काम के लिए जमीन का समतलीकरण कराया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावसायिक उपयोग या निर्माण उनके द्वारा नही किया जाना है लेकिन स्थानीय व्यक्ति होने के कारण कमलेश्वर सिंह द्वारा उनकी जमीन हड़पने की नीयत से अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है। उन्होने बताया कि सिंगारपुर मे तीन बड़े बड़े तालाब है जहॉ सालभर पानी भरा रहता है और उन्हीं तालाबो से पूरा गॉव निस्तारी करता है। मवेशी पानी पीते है।
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