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ग्रामीणों को बताए गए उपभोक्ताओं के अधिकार :

Dinesh Sahu

24-12-2022 05:16 PM
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साल 1986 में देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक को पास कर दिया गया था. इसके बाद इसमें 1991, 1993 और 2003 में कई बदलाव किए गए

खैरागढ़ ! DNnews- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के तत्वधान में आज दिनांक 24.12.2022 को ग्राम पंचायत कुम्ही में तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़  ने मनाया  राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस  जहां उपस्थित महिलाओं पुरुषों एवं किशोरियों को पैरा लीगल वॉलिंटियर गोलूदास ने उपभोक्ता अधिकार राइट टू सेफ्टी,राइट टू इन्फॉर्मेशन,राइट टू चूज,राइट टू हर्ड,राइट टू रिड्रेसल और राइट टू कंज्यूमर राइट्स एजुकेशन के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि
हर साल देशभर में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। हर साल इसके लिए एक विषय का चयन किया जाता है। खासतौर पर यह दिन लोगों को संरक्षक आंदोलन के महत्व को उजागर करने का एक मौका प्रदान करता है। इसके साथ ही इस दिन ग्राहकों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाता है, जिससे प्रत्येक उपभोक्ता को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में अधिक जागरूक किया जा सके और ग्राहक किसी भी सामान की खरीदारी करते वक्त अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें। कई बार देखा जाता है कि ग्राहकों को जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट और नापतोल में अनमियतता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
उपभोक्ताओं को ऐसी समस्याओं से निजात दिलाने और उन्हें जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा देश में लंबे समय से ‘जागो ग्राहक जागो’ अभियान चलाया जा रहा है। जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना है। बता दें कि अगर आप किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, वहीं अगर उसके इस्तेमाल के बाद आप खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं तो आप कंपनी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।
एक उपभोक्ता के तौर पर आपको सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार दिया गया है।
उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित रखना आसान नहीं है क्योंकि हर दिन कोई नया घोटाला और उसका फायदा उठाने की नई तकनीक होती है लेकिन लोगों को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए जो इस दिन के महत्व को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 की थीम "फेयर डिजिटल फाइनेंस" है। जिसके तहत उपभोक्ता को डिजिटल अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक किया जाएगा।
इस अवसर पर सरपंच लीलादास साहू, सचिव विजय चतुर्वेदी, भागवत कुंभकार कार्यक्रम अधिकारी जन शिक्षण संस्थान राजनांदगांव, सीमा देवांगन प्रशिक्षक ब्यूटी पार्लर असिस्टेंट सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

Dinesh Sahu

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