Latest News

शिक्षा
छात्रों को उनके अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक। : विधिक सेवा समिति द्वारा किया गया आयोजन

Dinesh Sahu
17-11-2022 12:22 PM
7
खैरागढ ! DNnews- अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विनय कुमार कश्यप के निर्देशानुसार चन्द्र कुमार कश्यप अध्यक्ष तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ और सचिव देवाशीष ठाकुर के मार्गदर्शन में बुधवार दिनांक 16-11-2022 को शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खैरागढ़ में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए पैरा लीगल वालंटियर गोलू दास द्वारा छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए संविधान के संबंध में बताया गया कि जब किसी देश या राष्ट्र का गठन अथवा पुनर्गठन होता है तो उसका शासन किस प्रकार चलाया जाए अर्थात देश की शासन व्यवस्था कैसी हो? सरकार का गठन कैसे हो? शक्तियों का वितरण कैसे हो? न्यायिक व्यवस्था कैसी हो आदि बातें उस राष्ट्र अथवा देश का मुख्य प्रश्न होता है।
फिर अलग अलग व्यवस्था द्वारा उस देश अथवा संस्था को चलाये जाने के लिए नियम व सिद्धांत बनाये जाते हैं। वही नियम व सिद्धांतों को यदि लिपिबद्ध कर दिया जाय तो वह संविधान कहलाता है। संविधान में हमें मौलिक अधिकार के साथ-साथ कर्तव्य भी दिए जिसका पालन करना बहुत जरूरी है ।
आगे पी एल वी साहू द्वारा समाज में व्याप्त रूढ़िवादी टोनहीं अंधविश्वास के संबंध में कहा गया कि आधुनिकता, शिक्षा, समानता के बीच कुछ पक्ष इनसे अछूते रह जाते हैं। जो समाज मे जादू-टोना, अन्धविश्वास, व कुरीतियों के रूप में व्यापत रहते हैं। इसका एक उदाहरण किसी व्यक्ति को टोनही उच्चारित कर उसे प्रताड़ित करना और उसके मानसिक, शारीरिक, व ख्याति को नुकसान पहुंचाना है।
इस प्रकार का कृत्य संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार व गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का हनन है।अतः इस स्थिति में सुधार हेतु व अंधविश्वास व कुरीतियों को हटाकर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए स्वास्थ्य वातावरण व विधिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 को अधिनियमित किया गया है।
यदि व्यक्ति किसी भी माध्यम से टोनही के रूप मे पहचान करता है, तो वह तीन वर्ष का कठिन कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
कोई व्यक्ति किसी को टोनही के रूप मे पहचान कर उसे शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुँचता है, तो उसे पांच वर्ष का कठिन कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
आगे साहू ने कहा कि वर्तमान समय में लगभग सभी के पास मोटर टू व्हीलर है जिसको चलाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों का और सामानों का होना बहुत जरूरी है जिस में शामिल है आपके पास गाड़ी का आरसी बुक ,बीमा ,हेलमेट होना अनिवार्य है और गाड़ी चालक को लाइसेंस धारी होना चाहिए हर एक गाड़ी का अलग-अलग लाइसेंस बनता है जैसे टू व्हीलर का अलग फोर व्हीलर कार हेवी मोटर का अलग इस प्रकार से जो व्यक्ति जिस लाइसेंस धारी होता है उसे उसी गाड़ी को चलाना चाहिए दूसरे को नहीं। अधिकांश रूप से देखने में आता है की ट्रैक्टर, मैजिक जैसे मालवाहक होते हैं उसमें व्यक्तियों को लाने ले जाने में परिवहन के रूप में उपयोग होता है जिसमें दुर्घटना होने पर क्षती राशि देने के लिए इंश्योरेंस कंपनी का कोई जिम्मेदारी नहीं होती। उसी प्रकार एक नाबालिक जब किसी भी वाहन के द्वारा किसी व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त करता है तो उस स्थिति में भी उसके पास आवश्यक दस्तावेज बीमा होने के बाद भी क्षतिपूर्ति राशि देने के लिए बीमा कंपनी बाध्य नही होती इस राशि को गाड़ी के मालिक और चालक के द्वारा वाहन किया जाता है। उक्त कार्यक्रम में अधिवक्ता सुरेश साहू प्रधान पाठक सीता शुक्ला सहित शिक्षकगण संगीता सिंह, राजकुमार वर्मा, रमेश कुमार साहू, स्प्रिया सिंह, सरोज बाला साहू, दुर्गेश चंद्र वर्मा व बड़ी संख्या में छात्र उप
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए पैरा लीगल वालंटियर गोलू दास द्वारा छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए संविधान के संबंध में बताया गया कि जब किसी देश या राष्ट्र का गठन अथवा पुनर्गठन होता है तो उसका शासन किस प्रकार चलाया जाए अर्थात देश की शासन व्यवस्था कैसी हो? सरकार का गठन कैसे हो? शक्तियों का वितरण कैसे हो? न्यायिक व्यवस्था कैसी हो आदि बातें उस राष्ट्र अथवा देश का मुख्य प्रश्न होता है।
फिर अलग अलग व्यवस्था द्वारा उस देश अथवा संस्था को चलाये जाने के लिए नियम व सिद्धांत बनाये जाते हैं। वही नियम व सिद्धांतों को यदि लिपिबद्ध कर दिया जाय तो वह संविधान कहलाता है। संविधान में हमें मौलिक अधिकार के साथ-साथ कर्तव्य भी दिए जिसका पालन करना बहुत जरूरी है ।
आगे पी एल वी साहू द्वारा समाज में व्याप्त रूढ़िवादी टोनहीं अंधविश्वास के संबंध में कहा गया कि आधुनिकता, शिक्षा, समानता के बीच कुछ पक्ष इनसे अछूते रह जाते हैं। जो समाज मे जादू-टोना, अन्धविश्वास, व कुरीतियों के रूप में व्यापत रहते हैं। इसका एक उदाहरण किसी व्यक्ति को टोनही उच्चारित कर उसे प्रताड़ित करना और उसके मानसिक, शारीरिक, व ख्याति को नुकसान पहुंचाना है।
इस प्रकार का कृत्य संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार व गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का हनन है।अतः इस स्थिति में सुधार हेतु व अंधविश्वास व कुरीतियों को हटाकर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए स्वास्थ्य वातावरण व विधिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 को अधिनियमित किया गया है।
यदि व्यक्ति किसी भी माध्यम से टोनही के रूप मे पहचान करता है, तो वह तीन वर्ष का कठिन कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
कोई व्यक्ति किसी को टोनही के रूप मे पहचान कर उसे शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुँचता है, तो उसे पांच वर्ष का कठिन कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
आगे साहू ने कहा कि वर्तमान समय में लगभग सभी के पास मोटर टू व्हीलर है जिसको चलाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों का और सामानों का होना बहुत जरूरी है जिस में शामिल है आपके पास गाड़ी का आरसी बुक ,बीमा ,हेलमेट होना अनिवार्य है और गाड़ी चालक को लाइसेंस धारी होना चाहिए हर एक गाड़ी का अलग-अलग लाइसेंस बनता है जैसे टू व्हीलर का अलग फोर व्हीलर कार हेवी मोटर का अलग इस प्रकार से जो व्यक्ति जिस लाइसेंस धारी होता है उसे उसी गाड़ी को चलाना चाहिए दूसरे को नहीं। अधिकांश रूप से देखने में आता है की ट्रैक्टर, मैजिक जैसे मालवाहक होते हैं उसमें व्यक्तियों को लाने ले जाने में परिवहन के रूप में उपयोग होता है जिसमें दुर्घटना होने पर क्षती राशि देने के लिए इंश्योरेंस कंपनी का कोई जिम्मेदारी नहीं होती। उसी प्रकार एक नाबालिक जब किसी भी वाहन के द्वारा किसी व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त करता है तो उस स्थिति में भी उसके पास आवश्यक दस्तावेज बीमा होने के बाद भी क्षतिपूर्ति राशि देने के लिए बीमा कंपनी बाध्य नही होती इस राशि को गाड़ी के मालिक और चालक के द्वारा वाहन किया जाता है। उक्त कार्यक्रम में अधिवक्ता सुरेश साहू प्रधान पाठक सीता शुक्ला सहित शिक्षकगण संगीता सिंह, राजकुमार वर्मा, रमेश कुमार साहू, स्प्रिया सिंह, सरोज बाला साहू, दुर्गेश चंद्र वर्मा व बड़ी संख्या में छात्र उप
Comments (0)
Trending News
दैनिक न्यूज
ग्राम सोनपुरी के आशीष वर्मा ने CGBSE हाई स्कूल परीक्षा 2025 में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन
BY Suresh verma • 09-05-2025

अपराध
52 परी के आशिकों को Police 🚨 ने धर दबोचा, जंगल में लगा था जुएं का फड़
BY Suresh verma • 06-05-2025

अपराध
KCG : हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
BY Suresh verma • 07-05-2025
Latest News

अपराध
हाथ भट्टी महुआ शराब पर आबकारी विभाग की कार्यवाही, 30 बल्क लीटर शराब जप्त
BY Suresh verma • 10-05-2025

दैनिक न्यूज
हाल ए खैरागढ़ : प्रतिबंधित लाल ईट का काला कारोबार जोरों पर : प्रशासन की मौन सहमति, सवालों के घेरे में
BY Dinesh Sahu • 10-05-2025
