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जिले में धारा-144 लागू : खैरागढ़ जिले में आदर्श आचार संहिता के तहत विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रतिबंध और मतदान की तारीखों का ऐलान"


Dinesh Sahu
09-10-2023 06:23 PM
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कलेक्टर एवं जिला जिला निर्वाचन: आदर्श आचार संहिता की महत्वपूर्ण घोषणा
खैरागढ़ ! DNnews- कलेक्टर एवं जिला जिला निर्वाचन गोपाल वर्मा की अध्यक्षता में जिला सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा है कि विधानसभा आम निर्वाचन 2023 हेतु दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गया है।
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नामांकन और मतदान की तारीखें: आगे कहा कि नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर, जॉच 21 अक्टूबर और नाम वापसी 23 अक्टूबर 2023 होगी। जिला में 7 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को मतगणना होगी।
खैरागढ़ में निर्वाचन की तैयारी: कलेक्टर गोपाल वर्मा ने विधानसभा आम निर्वाचन 2023 हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि जिले में निष्पक्ष और सौहाद्र पूर्ण वातावरण में निर्वाचन की तैयारी कर ली गई है।
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अदृश्य संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की धारा-144 के तहत याद्देश: जिले में लोक परिशांति बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है:
खैरागढ़ छुईखदान गंडई राजस्व जिले के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र तथा बंदूक, रायफल, पिस्तल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामाग्री को किसी भी सार्वजनिक स्थान आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाएँ एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा।
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कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा।
निर्वाचन संबंधी तिथियों का ऐलान: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल वर्मा ने निर्वाचन संबंधी तिथियों की जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में 7 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को मतगणना होगी।
अनुमति और निषेध: इसके लिए अभ्यर्थियों से नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर, नामांकन की जॉच 21 अक्टूबर और नाम वापसी 23 अक्टूबर 2023 तक होगी।
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सख्ती का संकेत: खैरागढ़ छुईखदान गंडई राजस्व जिले में किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा किसी प्रकार का नारेबाजी, प्रचार-प्रसार एवं व्यक्तव्य का उद्घोष नहीं करेगा।
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अधिक जानकारी: इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया गया तो वह भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। अति आवश्यक होने एवं समयावधि न होने के कारण यह आदेश बिना सुनवाई के एकपक्षीय जारी किया गया है। यह आदेश आज 09 अक्टूबर 2023 से आगामी आदेश तक सम्पूर्ण खैरागढ़ छुईखदान गंडई राजस्व जिले में प्रभावशील रहेगा।
उपस्थिति और अधिकारियों का समर्थन: इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी डी एस राजपूत और अन्य अधिकारी एवं मीडिया के लोग उपस्थित थे।
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In Khairagarh, Chhui Khadan Gandai Revenue District, preparations are underway for the 2023 State Assembly Elections, with a focus on upholding the Model Code of Conduct. The last date for candidate nominations is October 20, scrutiny will be on October 21, and withdrawals by October 23, 2023. Voting is scheduled for November 7, with counting on December 3. Strict restrictions have been imposed, including a ban on carrying weapons and conducting political processions without permission. Violation of these orders could result in legal consequences under Section 188 of the Indian Penal Code.
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