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विधिक जागरूकता शिविर में ग्राम वासियों को दी गई कानूनी जानकारी :

Dinesh Sahu
22-12-2022 07:12 PM
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लोक अदालत में न्याय पाना सस्ता सरल और सुलभ
खैरागढ़ ! DNnews- अध्यक्ष विनय कुमार कश्यप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के निर्देशानुसार और अध्यक्ष चंद्र कुमार कश्यप तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ एवं सचिव देवाशीष ठाकुर के मार्गदर्शन में22 दिसंबर को दपका में विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जहां पैरा लीगल वालंटियर गोलू दास द्वारा उपस्थित महिलाओं पुरुषों एवं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए निरंतर लोक अदालत के बारे में बताया गया कि आप अपने राजीनामा योग्य प्रकरणों का निपटारा 11 दिसम्बर को आयोजित होने वाले निरंतर लोक अदालत में कर सकते हैं जिससे भाईचारा और प्रेम बढ़ता है यह लोक अदालत में न्याय पाना सस्ता ,सरल और सुलभ है संबंधित पांपलेट का वितरण भी किया गया
आगे साहू ने दहेज निवारण कानून के बारे में बताते हुए कहा कि दहेज प्रथा भारतीय समाज में कोढ़ में खाज का काम कर रही है। दहेज के कारण बेटी का जन्म लेना मां-बाप के लिए अभिशाप बन जाता है। जहां बेटे के जन्म पर खुशियां मनाई जाती है वहीं बेटी के जन्म पर मातम। मां-बाप की लाचारी को देखकर हजारों लड़कियां आत्महत्या कर लेती है। दहेज में अच्छी खासी रकम नहीं मिलने पर वर पक्ष वधुओं को कष्ट देते हैं। दहेज के कारण वधुओं के द्वारा आत्महत्या की खबरें अक्सर समाचार पत्र एवं टी.वी. न्यूजन चैनल पर देखने को मिलती है।
’यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। रमन्ते तत्र देवता
इस उक्ति में विश्वास करने वाले समाज में नारियों को जलाना केवल अपराध ही नहीं बल्कि महापाप है। दहेज प्रथा का उन्मूलन केवल कानून से संभव नहीं है, इसके लिए सामाजिक चेतना की जरूरत है। इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए 1961 में दहेज प्रतिशेध अधिनियम पारित किया गया, जिसमें दहेज लेना, दहेज देना या दहेज मांगने के लिए अभिप्रेरित करना आदि को अपराध के घेरे में लेकर अपराधियों को सजा दिलाने का प्रावधान किया गया है,
दहेज क्या है ?
दहेज को परिभाषित करते हुए दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कहा गया है कि वह विवाह के लिए विवाह के पहले या बाद में या विवाह के समय एक पक्ष के द्वारा या उसके किसी संबंधी द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कुछ मूल्यवान् प्रतिभूति या संपत्ति दी जाती है, वह दहेज कहलाता है। लेकिन मुस्लिम कानून (शरियत) के अंतर्गत ही मेहर दिया जाता है, वह इस परिभाषा में नहीं आता है। ऐसा कोई उपहार जो कि विवाह करने के एवज में नहीं दिया जाता, वह दहेज के अंतर्गत नहीं आता है। मूल्यवान् प्रतिभूति का अर्थ ऐसे दस्तावेज से है, जिसके द्वारा कोई कानूनी अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बन्धित किया जाए या छोड़ा जाए या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह भी स्वीकार करता हो कि वह कानूनी दायित्व के अंतर्गत है या नहीं।
दहेज अपराध के लिए दण्ड की व्यवस्था -
दहेज लेना या देना या दहेज की मांग करना दंडनीय अपराध है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में इसे गैर-जमानतीय एवं संज्ञेय आपरध माना गया है, दहेज देने या लेने संबंधी कोई भी करार अवैध माना जाता है। उन व्यक्तियों के लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है, जो दहेज जैसे अपराध को अभिप्रेरित करते है।
खैरागढ़ ! DNnews- अध्यक्ष विनय कुमार कश्यप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के निर्देशानुसार और अध्यक्ष चंद्र कुमार कश्यप तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ एवं सचिव देवाशीष ठाकुर के मार्गदर्शन में22 दिसंबर को दपका में विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जहां पैरा लीगल वालंटियर गोलू दास द्वारा उपस्थित महिलाओं पुरुषों एवं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए निरंतर लोक अदालत के बारे में बताया गया कि आप अपने राजीनामा योग्य प्रकरणों का निपटारा 11 दिसम्बर को आयोजित होने वाले निरंतर लोक अदालत में कर सकते हैं जिससे भाईचारा और प्रेम बढ़ता है यह लोक अदालत में न्याय पाना सस्ता ,सरल और सुलभ है संबंधित पांपलेट का वितरण भी किया गया
आगे साहू ने दहेज निवारण कानून के बारे में बताते हुए कहा कि दहेज प्रथा भारतीय समाज में कोढ़ में खाज का काम कर रही है। दहेज के कारण बेटी का जन्म लेना मां-बाप के लिए अभिशाप बन जाता है। जहां बेटे के जन्म पर खुशियां मनाई जाती है वहीं बेटी के जन्म पर मातम। मां-बाप की लाचारी को देखकर हजारों लड़कियां आत्महत्या कर लेती है। दहेज में अच्छी खासी रकम नहीं मिलने पर वर पक्ष वधुओं को कष्ट देते हैं। दहेज के कारण वधुओं के द्वारा आत्महत्या की खबरें अक्सर समाचार पत्र एवं टी.वी. न्यूजन चैनल पर देखने को मिलती है।
’यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। रमन्ते तत्र देवता
इस उक्ति में विश्वास करने वाले समाज में नारियों को जलाना केवल अपराध ही नहीं बल्कि महापाप है। दहेज प्रथा का उन्मूलन केवल कानून से संभव नहीं है, इसके लिए सामाजिक चेतना की जरूरत है। इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए 1961 में दहेज प्रतिशेध अधिनियम पारित किया गया, जिसमें दहेज लेना, दहेज देना या दहेज मांगने के लिए अभिप्रेरित करना आदि को अपराध के घेरे में लेकर अपराधियों को सजा दिलाने का प्रावधान किया गया है,
दहेज क्या है ?
दहेज को परिभाषित करते हुए दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कहा गया है कि वह विवाह के लिए विवाह के पहले या बाद में या विवाह के समय एक पक्ष के द्वारा या उसके किसी संबंधी द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कुछ मूल्यवान् प्रतिभूति या संपत्ति दी जाती है, वह दहेज कहलाता है। लेकिन मुस्लिम कानून (शरियत) के अंतर्गत ही मेहर दिया जाता है, वह इस परिभाषा में नहीं आता है। ऐसा कोई उपहार जो कि विवाह करने के एवज में नहीं दिया जाता, वह दहेज के अंतर्गत नहीं आता है। मूल्यवान् प्रतिभूति का अर्थ ऐसे दस्तावेज से है, जिसके द्वारा कोई कानूनी अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बन्धित किया जाए या छोड़ा जाए या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह भी स्वीकार करता हो कि वह कानूनी दायित्व के अंतर्गत है या नहीं।
दहेज अपराध के लिए दण्ड की व्यवस्था -
दहेज लेना या देना या दहेज की मांग करना दंडनीय अपराध है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में इसे गैर-जमानतीय एवं संज्ञेय आपरध माना गया है, दहेज देने या लेने संबंधी कोई भी करार अवैध माना जाता है। उन व्यक्तियों के लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है, जो दहेज जैसे अपराध को अभिप्रेरित करते है।
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