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विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। : कानूनी जागरूकता व नागरिकों का सशक्तिकरण आउटरीच महाभियान का हुआ समापन

Dinesh Sahu
14-11-2022 03:00 PM
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खैरागढ ! DNnews-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अध्यक्ष विनय कुमार कश्यप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के निर्देशानुसार और अध्यक्ष चन्द्र कुमार कश्यप तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ एवं सचिव देवाशीष ठाकुर के मार्गदर्शन में दिनांक 13.11.2022 को बोरला, सहसपुर, महुआढार, कटेमा, पवनतरा व सप्ताहिक बाजार खैरागढ़ में “विधिक जागरूकता के माध्यम से नागरिकों के सशक्तीकरण आउटरीच महाअभियान“ के प्रचार-प्रसार हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ।
उक्त अभियान के अन्तर्गत विधिक सहायता/जागरूकता कार्यक्रम आम जनता को सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के सम्बन्ध में उपस्थित पैरा लीगल वालंटियर गोलूदास ने विधिक साक्षरता शिविर में उपस्थित आम जनता को सरकार द्वारा आमजन के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं व कानून के संबंध में जागरूक किया।
आगे साहू ने कहा- महिलाओं, बच्चों, गरीबों और कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए निशुल्क विधिक सहायता और इससे संबंधित सलाह का अधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाकर ही कार्यवाही का अधिकार है। इस अधिकार के तहत गरीब तबके के लोगों को गिरफ्तारी की दशा में अपनी पसंद के अधिवक्ता से सलाह प्राप्त करना, गिरफ्तारी के 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि महिलाएं और 18 साल तक के बच्चे, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग, जातीय हिंसा, बाढ़ या भूकंप पीड़ित व्यक्ति, मानव तस्करी से आहत शोषण या बेगार से पीड़ित, औद्योगिक कामगार, मानसिक रूप से अक्षम या दिव्यांग मुफ्त विधिक सहायता के हकदार हैं। ऐसे लोगों को सरकार अपने खर्च पर अधिवक्ता की सेवाएं उपलब्ध कराती है।
आगे पी एल वी साहू ने उपस्थित आमजन मानस को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के सम्बन्ध में मध्यस्थता एवं लोक अदालतों के माध्यम से सुलह समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण कराना, साम्प्रदायिक सद्भावना विषय तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, न्यायालयों/प्राधिकरणों/अभिकरणों/आयोग के समक्ष विचाराधीन मामलों में दी जाने वाली विधिक सेवाओं गरीब एवं आम व्यक्तियों को निशुल्क अधिवक्ता की सुविधा, आमजन के मौलिक अधिकार, जिला प्रशासन व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन के लिये चलाई जा रही योजानाओं एवं विशेष लोक अदालत के माध्यम से वादों का निस्तारण, जेल में बन्द व्यक्तियों हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा, कारागार में निरूद्ध विचाराधीन बन्दियों के वादों का निस्तारण हेतु आयोजित होने वाली जेल लोक अदालत एवं लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम के सम्बन्ध में उपस्थित आम जन को विस्तारपूर्वक जागरूक किया।
आगे जीरो एफआईआर, सुलह-समझौते के माध्यम से वादों का निस्तारण, चाइल्ड हेल्पलाइन नंम्बर 1098, महिलाओं सम्बन्धी आपराधिक मामलों से सम्बन्धित हेल्पलाइन नम्बर 1091, महिलाओं की गिरफ्तारी की स्थिति में उनके विधिक अधिकारों, समान कार्य समान वेतन का अधिकार के सम्बन्ध में उपस्थित महिलाओं को जागरूक किया। आम जनमानस के लिए संविधान में वर्णित उनके अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञात होना अति आवश्यक है जब लोगों को जानकारी होगी कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इससे अपराधों में काफी कमी आएगी। इस दौरान ग्राम जनप्रतिनिधि गण,बड़ी संख्या में ग्रामीण जन व बच्चे मौजूद रहे।
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