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साल का पहला नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी को : जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विनय कुमार कश्यप ने आयोजन को सफल बनाने ली बैठक :

Dinesh Sahu
08-02-2023 09:49 PM
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राजनांदगांव ! DNnews- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मुख्य न्यायाधिपति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा 11 फरवरी 2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोजित नेशनल लोक अदालत वर्ष 2023 का पहला लोक अदालत होगा तथा यह लोक अदालत पूरे देश में आयोजित किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय राजनांदगांव के साथ-साथ तालुका स्तर पर डोंगरगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़, अंबागढ़ चौकी एवं छुईखदान में आयोजित की जायेगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री विनय कुमार कश्यप ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यू एडीआर भवन जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने तथा अधिक से अधिक प्रस्तुत किए जा रहे प्रकरणों के निराकरण के संबंध में बैठक ली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने प्रस्तुत किये जा रहे प्रकरणों में अधिक से अधिक ध्यान देने तथा सभी के उचित प्रयासों से वर्ष के पहला नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के निर्देश दिए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री देवाशीष ठाकुर ने बताया कि जिला न्यायालय राजनांदगांव के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा नेशनल लोक अदालत के लिए गठित खंडपीठों द्वारा विभिन्न प्रकरणों व प्री-लीटिगेशन का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरणों, धारा-138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, राजस्व प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों एवं पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाना है। इसके अतिरिक्त बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगरपालिका परिषद में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण में प्रस्तुत किये जायेंगे, जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर लोक अदालत खण्डपीठ में निराकृत किये जायेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से अपना प्रकरण निराकृत करना चाहता है, तो वह 11 फरवरी को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना प्रकरण निराकृत करा सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नागरिकों से अपने मामलों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराकर सुलभ, शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्राप्त की अपील की गई है। बैठक में न्यायाधीश, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, बीमा कंपनी के अधिकारी, बैंक अधिकारी, विद्युत विभाग के अधिकारी तथा अन्य विभाग के अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, बीमा कंपनी के अधिवक्ता सम्मिलित हुए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री देवाशीष ठाकुर ने बताया कि जिला न्यायालय राजनांदगांव के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा नेशनल लोक अदालत के लिए गठित खंडपीठों द्वारा विभिन्न प्रकरणों व प्री-लीटिगेशन का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरणों, धारा-138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, राजस्व प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों एवं पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाना है। इसके अतिरिक्त बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगरपालिका परिषद में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण में प्रस्तुत किये जायेंगे, जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर लोक अदालत खण्डपीठ में निराकृत किये जायेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से अपना प्रकरण निराकृत करना चाहता है, तो वह 11 फरवरी को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना प्रकरण निराकृत करा सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नागरिकों से अपने मामलों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराकर सुलभ, शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्राप्त की अपील की गई है। बैठक में न्यायाधीश, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, बीमा कंपनी के अधिकारी, बैंक अधिकारी, विद्युत विभाग के अधिकारी तथा अन्य विभाग के अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, बीमा कंपनी के अधिवक्ता सम्मिलित हुए।
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