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राजनांदगांव में सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी, चार आरोपी गिरफ्तार


Suresh verma
12-03-2025 06:57 PM
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शिकायत और धोखाधड़ी का मामला
प्रार्थी चंद्रकांत पटेल (पिता स्व. जयलाल पटेल) निवासी अमलीडीह, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव ने थाना हाजिर होकर एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि आरोपीगण:
- प्रफुल्ल जैन
- विजय साहु
- पंकज कुशवाहा
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इन लोगों ने उनके बेटे संदीप पटेल को सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर 4,00,000 रुपये की राशि ली। आरोपीगण ने पोस्ट ऑफिस में नौकरी दिलवाने के नाम पर फर्जी आई.डी. कार्ड देकर धोखाधड़ी की। यह घटना 25.02.2023 से 08.01.2024 तक के बीच घटित हुई थी।
पुलिस कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी
शिकायत के बाद धारा 420, 34 भादवि के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश पर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक रामेन्द्र सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने आरोपियों के पते पर दबिश दी और उन्हें गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार आरोपीगण हैं:
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- प्रफुल्ल जैन (उम्र 52 साल) – निवासी रामाधीन मार्ग, कमल टाकिज के सामने, थाना सिटी कोतवाली, जिला राजनांदगांव
- लोमश देवांगन (उम्र 43 साल) – निवासी शंकरपुर, थाना कोतवाली, जिला राजनांदगांव
- विजय साहु (उम्र 32 साल) – निवासी अपोला कॉलेज के पीछे, शिवा कॉलोनी, पुलिस चौकी अंजोर, थाना पुलगांव, जिला दुर्ग
- मयंक शुक्ला (उम्र 30 साल) – निवासी बांधे कॉलोनी, पोस्ट बांधे, तहसील पखांजुर, जिला कांकेर
गिरफ्तारी और जप्ती
आरोपियों से पूछताछ के दौरान, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने प्रार्थी से पोस्ट ऑफिस में नौकरी दिलवाने के नाम पर 4,00,000 रुपये की राशि ली थी और फर्जी नियुक्ति पत्र एवं आईडी कार्ड प्रदान किया था।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़ भी जप्त किए:
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- प्रफुल्ल जैन के पास पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक का पासबुक, एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल, रजिस्टर्ड लिफाफे (तीन में रजिस्टर्ड डाक के स्टीकर और एक में स्पीड पोस्ट का स्टीकर)
- लोमेश देवांगन के पास एक मोबाइल और आईडीबीआई बैंक का पासबुक
- विजय साहु के पास एक मोबाइल, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया का पासबुक
इन सभी सामानों को जप्त कर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की।
नई धाराएँ जोड़ी गईं
आरोपीगण द्वारा सरकारी नौकरी दिलवाने के झांसे में फर्जी नियुक्ति पत्र/आईडी कार्ड बनवाने के कारण अब धारा 419, 467, 468, 471 भादवि को भी इस प्रकरण में जोड़ा गया है।
न्यायिक रिमांड
चूंकि आरोपीगण का जुर्म अजमानतीय है, उन्हें गिरफ्तार कर 12.03.2025 को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। आरोपियों का जेल वारंट प्राप्त होने के बाद उन्हें जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया।
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आरोपियों का नाम और पता:
- प्रफुल्ल जैन
- पिता: उत्तम चंद जैन
- उम्र: 52 साल
- निवासी: रामाधीन मार्ग, कमल टाकिज के सामने, थाना सिटी कोतवाली, जिला राजनांदगांव, छ.ग.
- लोमश देवांगन
- पिता: स्व. विष्णुराम देवांगन
- उम्र: 43 साल
- निवासी: शंकरपुर, थाना कोतवाली, जिला राजनांदगांव, छ.ग.
- विजय साहु
- पिता: बसंत साहु
- उम्र: 32 साल
- निवासी: अपोला कॉलेज के पीछे, शिवा कॉलोनी, पुलिस चौकी अंजोर, थाना पुलगांव, जिला दुर्ग, छ.ग.
- मयंक शुक्ला
- पिता: श्यामाचरण शुक्ला
- उम्र: 30 साल
- निवासी: बांधे कॉलोनी, पोस्ट बांधे, तहसील पखांजुर, थाना बांध, जिला कांकेर, छ.ग.
निष्कर्ष:
यह मामला एक गंभीर धोखाधड़ी का उदाहरण है, जिसमें आरोपियों ने फर्जी नियुक्ति पत्र और आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया था। यह घटना पुलिस द्वारा तत्परता से हल की गई, और आरोपियों को न्याय के घेरे में लाया गया।
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