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अपराध

ATM में हुये ठगी के मामले को सुलझाने में राजनांदगांव Police को मिली बड़ी सफलता

Suresh verma

05-02-2025 05:20 PM
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Rajnandgaov:प्रार्थी शिव दयाल रंघाटी (पिता स्व. श्री आनंद राम) निवासी सृष्टि कॉलोनी राजनांदगांव थाना बसंतपुर ने शिकायत आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई। उनके अनुसार, 03 फरवरी 2025 को प्रातः 09:00 बजे वे सृष्टि कॉलोनी स्थित एटीएम से पैसा निकालने गए थे।

  • पहला प्रयास: एटीएम से पैसे निकालने के दौरान दो बार प्रयास करने के बावजूद पैसे नहीं निकले।
  • उसी दौरान, एक अज्ञात व्यक्ति ने उनकी एटीएम पिन नंबर देख लिया और उन्हें सलाह दी कि महामाया चौक स्थित एटीएम पर जाकर पैसा निकालने की कोशिश करें।
  • महामाया चौक पर घटना: जब प्रार्थी महामाया चौक पर एटीएम से पैसा निकालने के लिए पहुंचे, तो वह व्यक्ति पहले ही वहाँ मौजूद था।
  • एटीएम कार्ड फंसना: जैसे ही प्रार्थी ने अपना कार्ड एटीएम में डाला, कार्ड मशीन में फंस गया। अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें एटीएम मैनेजमेंट का मोबाइल नंबर दिया और कहा कि वे 11:00 बजे आएं।

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धोखाधड़ी का खुलासा

जब प्रार्थी बैंक पहुंचे तो उन्हें यह जानकारी मिली कि उनके खाते से 39,500 रुपये की धोखाधड़ी की गई है।

पुलिस कार्यवाही

मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा, और नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के दिशा-निर्देश पर थाना बसंतपुर में अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीम तैयार की गई

  • सीसीटीवी फुटेज: प्रार्थी के बताने पर, महामाया चौक के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। इन फुटेज में चार संदिग्ध व्यक्ति दिखे, जो घटनास्थल के आसपास आ-जा रहे थे।
  • गिरफ्तारी: फुटेज और शहर में लगे अन्य कैमरों की मदद से आरोपी का महाराष्ट्र नंबर की हुंडई कार में दुर्ग और रायपुर की ओर जाने का पता चला। इसके बाद, बिलासपुर पुलिस के सहयोग से आरोपी को पकड़ा गया।

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आरोपी का बयान

मुख्य आरोपी शिव शंकर प्रसाद ने स्वीकार किया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की और इस प्रकार के अपराधों को राजनांदगांव, दुर्ग, और रायपुर में भी अंजाम दिया।

आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी और जेल

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  • आरोपियों के खिलाफ थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 57/25 दर्ज किया गया।
  • उन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया गया और बाद में जेल भेज दिया गया।

वारदात का तरीका

आरोपीगण का तरीका बहुत ही शातिर था:

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  • टीम बनाकर एटीएम की रेकी करना: वे पहले से एटीएम के आसपास बुजुर्ग और असमर्थ व्यक्तियों की रेकी करते थे।
  • जब किसी बुजुर्ग व्यक्ति को एटीएम पर आते देखता, तो एक सदस्य फेविक्विक लगाकर कार्ड को अटकाने का काम करता।
  • दूसरा सदस्य व्यक्ति के पिन नंबर को नोट कर लेता।
  • फिर, टोल फ्री नंबर देकर तीसरे सदस्य से मदद का बहाना बनवाया जाता, ताकि धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा सके।

आरोपीगण की सूची:

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  1. शिव शंकर प्रसाद (पिता रामू प्रसाद), उम्र 26 साल, निवासी: ग्राम झुरझुरी, थाना बरकट्ठा, जिला हजारीबाग (झारखंड)
  2. विकास कुमार (पिता राजेन्द्र प्रसाद), उम्र 28 साल, निवासी: ग्राम झुरझुरी, थाना बरकट्ठा, जिला हजारीबाग (झारखंड)
  3. सचिन शर्मा (पिता स्व. टूकलाल शर्मा), उम्र 21 साल, निवासी: ग्राम झुरझुरी, थाना बरकट्ठा, जिला हजारीबाग (झारखंड)
  4. उपेन्द्र सिंह (पिता स्व. रामप्रवेश सिंह), उम्र 47 साल, निवासी: ग्राम माथपार, थाना सिकंदरपुर, जिला बलिया (उत्तर प्रदेश), हाल: महाराणा चौक, गोडदरा नहर, थाना लिम्बाई, जिला सूरज (गुजरात)

पूर्व में अपराध

मुख्य आरोपी शिव शंकर प्रसाद के खिलाफ झारखंड, दुर्ग, और हजारीबाग में पहले भी कई अपराध दर्ज हैं।

जप्त संपत्ति

  • नगदी: 49,000 रुपये
  • 06 एटीएम कार्ड
  • 06 मोबाइल फोन
  • हुण्डई कार (अंदाजित मूल्य: 06 लाख रुपये)
  • फेविक्विक

महत्वपूर्ण पुलिस अधिकारी:


  • निरीक्षक: एमन साहू
  • उपनिरीक्षक: प्रमोद श्रीवास्तव
  • सउनि: मनमोहन साहू
  • प्र0आर0: विनोद जावट, दीपक जायसवाल
  • आरक्षक: कुश बघेल, प्रवीण मेश्राम, आशीष मानिकपुरी, राजेश्वर बंदेश्वर

यह मामला एक उदाहरण है कि कैसे शातिर अपराधी शारीरिक कमजोर लोगों को निशाना बनाकर धोखाधड़ी करते हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की।

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Suresh verma

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