खैरागढ़। थाना साल्हेवारा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग की एक महिला से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 25 वर्षीय प्रार्थिया ने 10 जून 2026 को थाना साल्हेवारा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 8 जून को वह मनरेगा कार्य के लिए फोटो खिंचवाने अपने घर से चूल्हा खोदरा जंगल स्थित तालाब की ओर पैदल जा रही थी। रास्ते में प्रेमलाल साहू के खेत के पास ग्राम देवपुरा घाट निवासी सिरताज खान अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से पहुंचा और महिला से उसके गंतव्य के बारे में पूछताछ की। महिला द्वारा मनरेगा कार्य स्थल जाने की बात बताने पर दोनों ने उसे मोटरसाइकिल से छोड़ने का प्रस्ताव दिया।
आरोप है कि दोपहर करीब 3:15 बजे बांधाटोला स्थित प्रतीप तिलगाम के खेत के पास मोटरसाइकिल रोककर सिरताज खान और उसके साथी ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। महिला के शोर मचाने पर दोनों आरोपी मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल की ओर फरार हो गए।
पीड़िता की शिकायत पर थाना साल्हेवारा में अपराध क्रमांक 20/2026 के तहत धारा 74, 75(2), 3(5) बीएनएस एवं धारा 3(1)(11) एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम ने मुखबिर सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की। जांच के दौरान आरोपी सिरताज खान (29 वर्ष) एवं रितेश मारकंडे (18 वर्ष 9 माह), दोनों निवासी देवपुरा घाट, थाना साल्हेवारा, जिला केसीजी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक CG 08 W 1488 को जब्त कर लिया है। साथ ही आरोपी रितेश मारकंडे की पहचान कार्यवाही कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता द्वारा कराई गई।
मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने 13 जून 2026 को दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की विवेचना जारी है।


