खैरागढ़।दुर्ग संभागायुक्त एवं निरुद्धकर्ता प्राधिकारी दुर्ग संभाग श्री सत्यनारायण राठौर ने मादक पदार्थों की अवैध बिक्री के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला आरोपी को तीन माह के लिए निरुद्ध करने का आदेश जारी किया है।
पुलिस अधीक्षक खैरागढ़-छुईखदान-गंडई द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार मेहरुन निशा, पति इस्माइल खान, निवासी वार्ड नंबर 8, महारापारा, थाना गंडई, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई द्वारा अपने घर में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर उसकी बिक्री किए जाने की जानकारी सामने आई थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा विधिवत प्रतिवेदन संभागायुक्त कार्यालय को भेजा गया था।
प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई जांच तथा गवाहों के बयान में यह पुष्टि हुई कि आरोपी द्वारा अपने निवास स्थान पर गांजा रखकर उसकी अवैध बिक्री की जा रही थी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर दुर्ग संभागायुक्त एवं निरुद्धकर्ता प्राधिकारी द्वारा मेहरुन निशा को तीन माह की अवधि के लिए केंद्रीय जेल दुर्ग में निरुद्ध किए जाने का आदेश पारित किया गया।
प्रशासन की इस कार्रवाई को मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर सख्ती के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नशे के अवैध व्यापार में संलिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार कठोर कदम उठाए जाएंगे।

